APY: 60 से पहले हो जाए सब्सक्राइबर की मौत तो क्या परिवार को मिलेगा पेंशन का फायदा?
APY स्कीम के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन की सुविधा मिलती है. ऐसे लोग जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, वो इस स्कीम में अपना योगदान दे सकते हैं और 60 की उम्र से पेंशन का लाभ ले सकते हैं.
APY यानी Atal Pension Yojana बुजुर्गों को पेंशन का लाभ देने के मकसद से चलाई जाती है. केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 में इस स्कीम की शुरुआत की थी. तब से अब तक इस योजना से 7 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं. इस स्कीम के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन की सुविधा मिलती है. ऐसे लोग जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, वो इस स्कीम में अपना योगदान दे सकते हैं और 60 की उम्र से पेंशन का लाभ ले सकते हैं. लेकिन मान लीजिए कि व्यक्ति ने अटल पेंशन योजना में निवेश शुरू किया और कुछ साल तक कॉन्ट्रीब्यूट करने के बाद उसकी मौत हो गई, ऐसे में उसकी जमा रकम का क्या होगा? क्या उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा? आइए बताते हैं क्या है नियम.
60 से पहले मौत होने पर
अगर APY अकाउंटहोल्डर की मौत 60 की उम्र से पहले ही हो जाती है तो इस स्थिति में उसकी जमा की गई राशि उसके नॉमिनी को लौटा दी जाती है. लेकिन अगर खाताधारक का जीवनसाथी पति या पत्नी जीवित है, तो उसे स्कीम को चालू रखने की छूट दी जाती है. ऐसी स्थिति में जीवनसाथी पर निर्भर करता है कि वे स्कीम को आगे चालू रखना चाहते हैं या नहीं. जीवनसाथी चाहे तो अटल पेंशन योजना का अकाउंट बंद भी करा सकता है और जमा किए गए पैसे पापस ले सकता है और अगर चाहे तो अकाउंटहोल्डर की 60 की उम्र पूरी होने तक निवेश को बरकरार रखकर 60 के बाद खुद जीवनभर पेंशन प्राप्त कर सकता है.
60 के बाद मौत होने पर
वहीं अगर अकाउंट होल्डर जो 60 के बाद पेंशन का लाभ ले रहा है, उसकी मौत हो जाती है तो इस स्थिति में उसके जीवनसाथी को आजीवन पेंशन का लाभ दिया जाता है. अटल पेंशन योजना शुरू करने के साथ ही उसमें दूसरा जीवनसाथी डिफॉल्ट नॉमिनी के तौर पर अधिकृत हो जाता है. उसको पेंशन की वही राशि दी जाती है जो अकाउंट होल्डर को दी जाती रही है.
पेंशन के लिए कम से कम 20 तक निवेश जरूरी
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बता दें कि अटल पेंशन योजना में योगदान देने के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करके व्यक्ति 60 की उम्र के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की पेंशन ली जा सकती है. पेंशन लेने के लिए स्कीम में कम से कम 20 साल तक निवेश करना जरूरी है. आपको कितनी पेंशन मिलेगी ये आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर तय होता है.
APY के लिए ऐसे करें आवेदन
अगर आप भी अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले किसी बैंक में बचत खाता खुलवा लें. अगर आपका पहले से ही बैंक में बचत खाता है तो आपको वहां से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा. फॉर्म में नाम, आयु, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि तमाम जानकारी सही-सही भरें. मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज साथ में अटैच करें. इसके बाद फॉर्म को बैंक में जमा करें. इसके बाद आपके सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा और अटल पेंशन योजना के तहत आपका खाता खोल दिया जाएगा.
01:04 PM IST